अपराध की परिभाषा क्या है


'अपराध' शब्द इसे इस प्रकार परिभाषित किया गया है 'अपराध' विधि द्वारा दण्डनीय कार्य है क्योंकि यहां अधिनियम द्वारा निषिद्ध हैं व लोकहित के लिए हानिकारक है।

आधुनिक जटिल समाज में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो लोकहित के लिए हानिकारक कही जा सकती है दूषित खाद्य पदार्थ बेचना बच्चों और औरतों के साथ छेड़छाड़ करना तथा गुमराह करने वाले विज्ञापन आदि ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो लोकहित के लिए हानिकारक है

बेन्थम के अनुसार - 'अपराध' से अभिप्राय ऐसे कार्यों से है जिन्हें विधायिका द्वारा अच्छे या बुरे कारणों से निषिद्ध कर दिया गया है।

ऑस्टिन के अनुसार - 'अपराध' वे गलत व बुरे कार्य हैं जिनके साबित हो जाने पर न्यायालय अपराधियों को दण्ड देता है और ऐसे दण्ड में कमी करने का एक मात्र अधिकार राज्य को होता है।

इसे सरल शब्दों में इस प्रकार समझेंगे :-

एक ऐसा गलत कार्य करना जो भारतीय दण्ड संहिता द्वारा दण्डनीय हो।

 उसे 'अपराध' कहा जाता है


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